चुनाव आयोग ने शुभेंदु अधिकारी को भाषण में सांप्रदायिक लहजा होने पर नोटिस दिया

Suvendu Adhikari

शुभेंदु अधिकारी को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार भी हैं।

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा पिछले महीने दिए एक भाषण में कथित तौर पर सांप्रदायिक लहजा होने को लेकर बृहस्पतिवार को उन्हें नोटिस जारी किया। शुभेंदु अधिकारी को 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार भी हैं। 

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चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है कि भाकपा (माले) की केंद्रीय समिति की सदस्य कविता कृष्णन की तरफ से शिकायत आई है जिसमें आरोप लगाया है कि 29 मार्च को अधिकारी ने नंदीग्राम में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान ‘नफरत भरा भाषण’ दिया। नोटिस में अधिकारी के भाषण के अंश का हवाला दिया गया है, ‘‘चुनाव होने वाला है। आप बेगम को वोट नहीं दे रहे हैं। अगर आप बेगम को वोट करेंगे तो यह मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आपके क्षेत्र में दाऊद इब्राहिम आया है...हम हर चीज नोट करेंगे। सरकार क्या कर रही है?’’ 

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आयोग ने आदर्श आचार संहित के दो प्रावधानों का हवाला दिया। एक प्रावधान में कहा गया है कि दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, अतीत के रिकॉर्ड और काम तक सीमित होगी। दूसरों दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों या मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर करने से बचा जाएगा। दूसरे प्रावधान में स्पष्ट है कि वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदाय के आधार कोई अपील नहीं की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने पाया है कि आदर्श आचार संहिता के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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