चुनाव की तारीख तय करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार: EC ने SC से कहा
न्यायमूर्ति मणिकुमार और न्ययामूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष तमिलनाडु में धार्मिक त्योहार और कार्यक्रम के मद्देनजर 18 अप्रैल को होने वाले चुनाव की तारीख को बदले का अनुरोध करने वाली याचिका दायर की गई थी।
चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि चुनाव की तारीखों को तय करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार है और इसमें दखल देने का अधिकार अदालतों को नहीं है। न्यायमूर्ति मणिकुमार और न्ययामूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष तमिलनाडु में धार्मिक त्योहार और कार्यक्रम के मद्देनजर 18 अप्रैल को होने वाले चुनाव की तारीख को बदले का अनुरोध करने वाली याचिका दायर की गई थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यब्रता साहू ने जवाबी हलफनामा दायर कर उक्त बात कही।
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उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में कहा है कि चुनाव की तारीख तय करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। हलफनामे में कहा गया है कि देश में धार्मिक त्यौहार या मौसम होना आम बात है और चुनाव को सिर्फ इस आधार पर टाला नहीं जा सकता है। हलफनामे में याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने शुक्रवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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