महाराष्ट्र सरकार ने साईबाबा की जमानत अर्जी का किया विरोध, कहा- जेल में हो रही उचित चिकित्सा देखभाल

G N Saibaba

दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा माओवादियों के साथ संबंधों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और मई 2014 से नागपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं।

नागपुर। महाराष्ट्र सरकार ने यहां बंबई उच्च न्यायालय की पीठ के सामने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा की जमानत अर्जी का शुक्रवार को विरोध किया और कहा कि उनकी उचित चिकित्सा देखभाल हो रही है और उन्हें एक अलग कोठरी में रखा गया है जहां कोविड-19 संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। साईबाबा माओवादियों के साथ संबंधों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और मई 2014 से नागपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। वह व्हीलचेयर के जरिये चल पाते हैं और उनका शरीर 90 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है। पिछले सप्ताह ही उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष जमानत अर्जी दाखिल की थी। 

इसे भी पढ़ें: भाजपा विधायक की HC में याचिका, बसपा विधायकों के कांग्रेस के साथ विलय को रद्द करने का किया अनुरोध 

साईबाबा ने वकील निहालसिंह राठौड़ के माध्यम से दाखिल याचिका में चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की थी ताकि उनका इलाज बाहर हो सके। न्यायाधीश जेड ए हक और न्यायाधीश एसएम मोदक की पीठ ने शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़