CAA के तहत नागरिकता पाने वाले शरणार्थियों की सटीक संख्या अभी ज्ञात नहीं: जी किशन रेड्डी
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हम राज्यों में प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और उन्हें समझाएंगे। कानून को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सीएए किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और कोई भारतीय नागरिक इससे प्रभावित नहीं होगा।
हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नागरिकता पाने योग्य शरणार्थियों की सटीक संख्या ज्ञात करने लायक डेटा अभी तैयार होना बाकी है। उन्होंने कहा कि डेटा अभी तक तैयार नहीं हो पाया है और केंद्र सरकार पूर्वोत्तर समेत विभिन्न राज्य सरकारों से इस संबंध में बातचीत करेगी।
Addressed friends from the press at 'Meet the Press' organised by the Telangana Union of Working Journalists at the Press Club & also released their 2020 Calender, at Somajiguda in Hyderabad.
— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) January 9, 2020
Spoke at length on the need for #CAA2019.#IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/9tEAxg85q7
उन्होंने कहा, “नागरिकता के लिए योग्य व्यक्तियों की पूरी संख्या अभी नहीं मिल पायी है। कानून के तहत नियम बनाने के बाद डेटा और आवेदन की संख्या तैयार की जाएगी। योग्यता रखने वालों की संख्या कोलकाता, पश्चिम बंगाल और असम में अधिक है।” सीएए के तहत योग्य व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर “प्रेस से मुलाकात” कार्यक्रम में रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि अभी तक मेरे पास सटीक संख्या नहीं है।
उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो राज्य सरकारें सीएए का विरोध कर रही हैं वे कानून के तथ्यों को स्वीकार करेंगी। रेड्डी ने कहा, “हम राज्यों में प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे और उन्हें समझाएंगे। कानून को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा कि सीएए किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और कोई भारतीय नागरिक इससे प्रभावित नहीं होगा।
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