SC के फैसले के बाद बोलीे निर्भया की मां, फिर से विश्वास हुआ बहाल
निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिकाएं उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि न्यायपालिका में उनका विश्वास फिर से बहाल हुआ है।
नयी दिल्ली। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिकाएं उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने के बाद पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि न्यायपालिका में उनका विश्वास फिर से बहाल हुआ है। दोनों ने न्याय मिलने की उम्मीद जाहिर की। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने दोषी मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा (23) की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि पांच मई, 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिये कोई आधार नहीं है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन दोषियों को मौत की सजा सुनाई गयी है वे उसके निर्णय में साफ तौर पर कोई भी त्रुटि सामने रखने में विफल रहे हैं। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि शीर्ष न्यायालय द्वारा अपने फैसले को बरकरार रखे जाने से इस तरह के संगीन अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाता है। न्यायपालिका में हमारा विश्वास फिर से बहाल हुआ है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युवतियों और महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपील करती हूं। इस मामले में दोषी ठहराये गए अक्षय कुमार सिंह (31) ने शीर्ष न्यायालय के पांच मई, 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी।
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