फारूक अब्दुल्ला ने संपत्ति जब्त किए जाने के मामले में ईडी के आदेश को चुनौती दी

Farooq Abdullah challenged ED order in confiscation of property

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें एजेंसी ने कथित धनशोधन के एक मामले में उनकी संपत्ति जब्त की है।

श्रीनगर। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस आदेश को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें एजेंसी ने कथित धनशोधन के एक मामले में उनकी संपत्ति जब्त की है। अब्दुल्ला की याचिका शुक्रवार को अदालत के समक्ष लायी गयी लेकिन न्यायाधीश नेखुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया और अब इस मामले में आठ मार्च को सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने बुधवार को उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी के दिसंबर 2020 के आदेश को चुनौती दी थी।

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मामले की सुनवाई अब सोमवार को अन्य न्यायाधीश के समक्ष होगी। न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे ने यह कहते हुए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया कि उन्होंने पिछले अतीत में इसी तरह के मामलों की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि अब्दुल्ला 2001 से 2011 तक जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और निकाय में नियुक्तियां कीं ताकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रायोजित कोषों में हेराफेरी की जा सके।

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अब्दुल्ला ने कहा कि ईडी द्वारा कश्मीर और जम्मू में जब्त संपत्ति की सूची अंतिम रिपोर्ट व प्राथमिकी में उल्लिखित कथित आपराधिक गतिविधि से असंबंधित है। उन्होंने इसे उनके मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन बताया। पार्टी सांसद हसनैन मसूदी के अनुसार ईडी द्वारा जब्त संपत्ति या तो पैतृक थीं या कथित अपराध होने से पहले ली गयी थीं। इसलिए वे किसी धनशोधन मामले या आपराधिक गतिविधि से संबंधित नहीं है। अब्दुल्ला ने मामले में ईडी की वैधता को लेकर सवाल किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि ईसीआईआर (प्रवर्तन आयोग सूचना रिपोर्ट) दर्ज किए जाने की तारीख और जांच की शुरुआत के समय जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर के संविधान, 1956 द्वारा शासित था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था।

उन्होंने कहा कि ईडी ने 28 दिसंबर, 2018 को रणबीर दंड संहिताके तहत यह पता लगाए बिना मामला दर्ज किया कि क्या यह उसके अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। ईडी ने 19 दिसंबर 2020 को एक अनंतिम आदेश जारी कर धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उनकी संपत्ति जब्त की। ईडी के बयान के अनुसार, जब्त संपत्तियों में तीन रिहायशी मकान शामिल हैं। जांच एजेंसी ने कहा था, जम्मू कश्मीर में चार विभिन्न स्थानों पर भूखंड के अलावा श्रीनगर के महंगे रेजिडेंसी रोड पर एक व्यावसायिक इमारत को भी जब्त किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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