चारा घोटाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लालू को दिया नोटिस, CBI की याचिका पर मांगा जवाब
उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रूपए की रकम धोखे से निकाले जाने के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा था कि वह अपनी साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाले से संबंधित एक मामले मे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर यादव से जवाब मांगा है। जांच एजेन्सी ने उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है।
A three-judge bench of Supreme Court, headed by CJI Sharad Arvind Bobde, issues notice to Lalu Prasad Yadav, seeking a response from him on the appeal filed by the CBI which had moved the Apex Court challenging the bail granted to him by Jharkhand High Court. (file pic) pic.twitter.com/TJ852U4qxs
— ANI (@ANI) February 14, 2020
जांच एजेन्सी ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने लालू यादव को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर त्रुटि की है। उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रूपए की रकम धोखे से निकाले जाने के मामले में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा था कि वह अपनी साढ़े तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं।
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