सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को चार हफ्ते की जमानत
[email protected] । Feb 16 2018 6:23PM
झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को इलाज के लिए चार सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी।
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के एक मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को इलाज के लिए चार सप्ताह की अस्थाई जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से धन निकालने के मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए गए और जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को कैंसर के इलाज के लिए 15 मार्च तक की अस्थाई जमानत दे दी।
मिश्रा को रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने इस वर्ष 24 जनवरी को चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 62 लाख रुपये की फर्जी तरीके से की गयी निकासी के मामले में लालू यादव एवं अन्य के साथ दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी।
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