19 साल पुराने आगजनी मामले में सपा के पूर्व विधायक को 10 साल की कैद

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[email protected] । Jan 29 2020 6:50PM

फिरोजाबाद की एक अदालत ने आगजनी के लगभग 19 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई को दोषी मानते हुए बुधवार को 10 साल की कैद की सजा सुनायी। इस मामले में पूर्व विधायक अजीम पर सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की एक अदालत ने आगजनी के लगभग 19 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अजीम भाई को दोषी मानते हुए बुधवार को 10 साल की कैद की सजा सुनायी। शासकीय अधिवक्ता प्रेम सिंह वर्मा ने बताया कि वर्ष 2001 में दस्यु से राजनेता बनी फूलन देवी की हत्या के विरोध में फिरोजाबाद शहर के सुभाष चौराहे पर जैन मंदिर के सामने मार्ग जाम कर प्रदर्शन हुआ था और इस दौरान एक बस में आग लगा दी गयी थी।

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इस मामले में पूर्व विधायक अजीम भाई तथा संजय यादव एवं मंशाराम पर सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश (अष्टम) केशव गोयल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व विधायक को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। मामले में दो अन्य आरोपियों को अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। अजीम वर्ष 2002 में फिरोजाबाद सीट से सपा के विधायक रह चुके हैं और बाद में उन्हें सपा से निष्कासित कर दिया गया था। इस वक्त वह शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं।

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