सरकार ने चुनिंदा श्रेणी वाले ओसीआई कार्ड धारकों को दी भारत आने की अनुमति
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । May 22 2020 4:12PM
विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के उन नाबालिग बच्चों को देश आने की अनुमति दे दी गई है, जो ओसीआई कार्ड धारक हैं। इसके अलावा उन दम्पत्तियों को भारत आने की इजाजत दी गई है, जिनमें से एक के पास ओसीआई कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है तथा उनका भारत में कोई स्थायी निवास है।
नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को कुछ चुनिंदा श्रेणियों के तहत देश आने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। गृह मंत्रालय के आदेशानुसार जिन लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई है, उनमें वे ओसीआई कार्ड धारक शामिल हैं, जो परिवार में किसी आपात स्थिति के कारण देश आना चाहते हैं। विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के उन नाबालिग बच्चों को देश आने की अनुमति दे दी गई है, जो ओसीआई कार्ड धारक हैं। इसके अलावा उन दम्पत्तियों को भारत आने की इजाजत दी गई है, जिनमें से एक के पास ओसीआई कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है तथा उनका भारत में कोई स्थायी निवास है।
साथ ही विश्वविद्यालय के उन ओसीआई कार्डधारकों (जो कानूनी रूप से नाबालिग नहीं है) को भी देश आने की इजाजत मिल गई है, जिनके माता-पिता भारतीय नागरिक हैं और भारत में रह रहे हैं। सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के लिए ‘वंदे भारत मिशन’ शुरू किया है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन लागू किए जाने की 24 मार्च को घोषणा की थी। इसके बाद इस लॉकडाउन को पहले तीन मई, फिर 17 मई और अब 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया।Certain categories of #OCI cardholders stranded abroad, permitted to come back to India.#COVID19#lockdown
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 22, 2020
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डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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