राजीव मामले के दोषियों की रिहाई पर दो सप्ताह में आदेश दे सकते हैं राज्यपाल: तमिलनाडु सरकार

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तिवेदन दर्ज करते हुए पीठ ने याचिका पर सुनवाई चार हफ्तों के लिये टाल दी। इसी से संबंधित एक और घटनाक्रम में मामले में सजा पाई दोषी नलिनी की तरफ से दायर उस याचिका पर न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और सी सर्वनन की पीठ ने सुनवाई चार हफ्तों के लिये टाल दी जिसमें राज्यपाल कार्यालय को सातों दोषियों की रिहाई के लिये कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सोमवार को बताया कि उसे उम्मीद है कि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित राजीव गांधी हत्या मामले के सभी सात दोषियों की रिहाई के लिये कैबिनेट की अनुशंसा पर दो हफ्तों के अंदर आदेश पारित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एम एम सुंद्रेश और एम निर्मल कुमार की एक पीठ के समक्ष सरकार ने यह प्रतिवेदन दिया। पीठ मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए सात दोषियों में शामिल रॉबर्ट पायस की रिहाई के लिये दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 

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प्रतिवेदन दर्ज करते हुए पीठ ने याचिका पर सुनवाई चार हफ्तों के लिये टाल दी। इसी से संबंधित एक और घटनाक्रम में मामले में सजा पाई दोषी नलिनी की तरफ से दायर उस याचिका पर न्यायमूर्ति आर सुब्बैया और सी सर्वनन की पीठ ने सुनवाई चार हफ्तों के लिये टाल दी जिसमें राज्यपाल कार्यालय को सातों दोषियों की रिहाई के लिये कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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