दिल्ली की आजादपुर मंडी में खाली वाहनों के लिए जारी हुए दिशा निर्देश

Azadpur mandi

एक व्यापारी की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने और तीन अन्य व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) ने बाजार के आसपास यातयात कम करने के लिए बुराड़ी स्थित डीडीए के एक मैदान में खाली वाहनों को रखने की अनुमति दी है।

नयी दिल्ली। एशिया की सबसे बड़े फल और सब्जी के बाजार आजादपुर मंडी में खाली वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए रविवार को दिशा निर्देश जारी किए गए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस सप्ताह एक व्यापारी की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने और तीन अन्य व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद कृषि उत्पाद विपणन समिति (एपीएमसी) ने यह निर्णय लिया है। 

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समिति के निर्णय में कहा गया की बाजार के आसपास यातयात कम करने के लिए बुराड़ी स्थित डीडीए के एक मैदान में खाली वाहनों को रखने की अनुमति दी गई है। सभी खाली वाहनों को मंडी आकर माल भरने से पहले बुराड़ी जाकर टोकन लेना होगा। टोकन पर लिखे समय पर ही वाहन को भीतर लाने की अनुमति दी जाएगी। प्रतिदिन सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक 3,300 टोकन जारी किए जाएंगे। समिति ने कहा है कि मंडी में यदि वाहन छह घंटे से अधिक खड़ा रहेगा तो चालक या व्यापारी को पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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