कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों का कटा चालान, गुजरात पुलिस ने चार दिन में वसूला 2.6 करोड़ का जुर्माना

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राज्य पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, गुजरात में कोविड-19 संबंधित नियमों के उल्लंघनों के लिए दो अप्रैल से पांच अप्रैल तक हर दिन करीब 6,600 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।

अहमदाबाद। गुजरात पुलिस ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मास्क न पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों से चार दिनों में 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि दो अप्रैल से पांच अप्रैल के बीच जुर्माना वसूल किया गया। मास्क न पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य पुलिस द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, गुजरात में कोविड-19 संबंधित नियमों के उल्लंघनों के लिए दो अप्रैल से पांच अप्रैल तक हर दिन करीब 6,600 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। 

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अधिकारी ने कहा, ‘‘बिना मास्क पहने पाए गए या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के कारण 26,761 लोगों से चार दिनों में 2.66 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।’’ उन्होंने बताया कि इस दौरान वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 1,300 प्राथमिकियां दर्ज की गई। कम से कम 2,410 लोगों को कोविड-19 संबंधित नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर गिरफ्तार भी किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस दौरान चार बड़े शहरों में कर्फ्यू का उल्लंघन करने के आरोप में 2,373 वाहनों को जब्त भी किया गया। मौजूदा हालात को देखते हुए गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने पुलिस अधिकारियों को कोरोना वायरस से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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