हार्दिक की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली गुजरात सरकार की अर्जी खारिज

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[email protected] । Aug 27 2018 8:52PM

गुजरात के अहमदाबाद में एक अदालत ने पाटीदार आरक्षण नेता हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करने वाली राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया।

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में एक अदालत ने पाटीदार आरक्षण नेता हार्दिक पटेल की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग करने वाली राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। पटेल को भाजपा पार्षद के घर के बाहर दंगा करने के मामले में पिछले साल अप्रैल में अग्रिम जमानत दी गई थी। अदालत ने शर्त रखी थी कि पटेल रमोल थाना क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे जहां घटना हुई है।

राज्य सरकार ने इस आधार पर पटेल की अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की कि उन्होंने इस साल तीन जनवरी को रमोल क्षेत्र में प्रवेश करके शर्त का उल्लंघन किया है। नगर दीवानी न्यायाधीश पीसी चौहान ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। साथ में पटेल की याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रमोल थाना क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने की शर्त को हटाने की मांग की थी। पटेल ने कहा कि रमोल इलाके में उनके करीबी रिश्तेदार रहते हैं इसलिए उन्हें वहां जाने की जरूरत है।

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