गुजरात राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा EC से जवाब
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के क्रमश: गांधीनगर और अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली प्रदेश कांग्रेस की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए आयोग से 24 जून तक जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 25 जून की तारीख तय करते हुए कहा कि इस पर सुनवाई की जरूरी है।
Supreme Court issues notice to Election Commission on a plea of Gujarat Congress leader Pareshbhai Dhanani against the decision of the Commission to hold separate by-polls for two vacant Rajya Sabha seats in the state. Matter posted for Tuesday, 25 June.
— ANI (@ANI) June 19, 2019
पीठ ने कहा, ‘‘यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे चुनावी याचिका के माध्यम से उठाया जा सके, इसलिए इस पर सुनवाई आवश्यक है।’’ गुजरात कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के कुछ फैसले हैं जो उनके पक्ष में हैं। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें यह तय करना होगा कि यह सामान्य रिक्ति है या फिर संवैधानिक। इस मामले पर सुनवाई जरूरी है।’’
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गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी के क्रमश: गांधीनगर और अमेठी से लोकसभा पहुंचने के बाद गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें खाली हो गई हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से 15 जून को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार दोनों सीटों के लिए चुनाव पांच जुलाई को ही होने हैं। कांग्रेस ने याचिका में कहा है कि एक ही दिन दोनों सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराना असंवैधानिक और संविधान की भावना के खिलाफ है।
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