दंगा मामले में हार्दिक पटेल को 2 साल की जेल, कहा- हाँ मैं गुनहगार हूँ

Hardik Patel sentenced to two years in jail
[email protected] । Jul 25 2018 1:42PM

गुजरात की एक अदालत ने पाटीदार कोटा आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को 2015 के विसनगर दंगा मामले में दोषी ठहराते हुए उसे दो साल कैद की सजा सुनाई।

मेहसाना। गुजरात की एक अदालत ने पाटीदार कोटा आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को 2015 के विसनगर दंगा मामले में दोषी ठहराते हुए उसे दो साल कैद की सजा सुनाई। सत्र अदालत के न्यायाधीश वी पी अग्रवाल ने हार्दिक और उसके दो साथियों लालजी पटेल और एके पटेल को दंगा भड़काने, आगजनी करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने से जुड़ी भादंवि की धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अदालत ने दो साल की कैद के साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अन्य 14 आरोपियों को सबूतों के आभाव में रिहा कर दिया गया। पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग के लिए निकाली गई रैली के हिंसक रूप लेने के बाद भीड़ ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मीडिया के कुछ लोगों पर भी हमला किया गया। इस मामले में मेहसाना जिले के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में हार्दिक भी एक आरोपी थे। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक कार को आग लगा दी थी और स्थानीय भाजपा विधायक ऋषि पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ भी की थी।

इसके तुरंत बाद ही हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके कहा कि किसी भी मुश्किल को उसके बनाये गए लेवल पर हल नहीं किया जा सकता, उस मुसीबत को उस लेवल से ऊपर उठने पर ही हल किया जा सकता है। इंक़लाब ज़िंदाबाद।

इसी के साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकार के लिए लड़ना अगर गुनाह हैं तो हाँ मैं गुनहगार हूँ। सत्य और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला अगर बाग़ी है तो हाँ मैं बाग़ी हूँ। सलाखों के पीछे सत्य,किसान,युवा और ग़रीबों के लिए लड़ने वाली मेरी आवाज़ को भाजपा की हीटरलशाही सत्ता नहीं दबा सकती।

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