लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे हार्दिक पटेल, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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रेनू तिवारी । Apr 2 2019 11:34AM

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की हार्दिक पटेल की अपील को खारिज कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा माना जा रहा है की पाटीदार नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

हाल ही में कांग्रेस जॉइन करने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने विसपुर दंगा मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्‍होंने कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्‍द सुनवाई की मांग की है क्‍योंकि वह जामनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने की हार्दिक पटेल की अपील को खारिज कर दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ऐसा माना जा रहा है की पाटीदार नेता हार्दिक पटेल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख चार अप्रैल है। 

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मेहसाणा, गुजरात की निचली अदालत ने उन्हें पाटीदार कोटे के विरोध प्रदर्शन के दौरान 2015 में दंगा और आगजनी के लिए जुलाई में 2 साल की सजा सुनाई थी। उन्होंने तब गुजरात HC से संपर्क किया था ताकि उन्हें दोषी ठहराया जा सके और वे चुनाव लड़ सकें, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

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