हाशिमपुरा मामला: 12 पूर्व पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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[email protected] । Nov 22 2018 8:44PM

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 पूर्व पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी और उन्हें 22 नवम्बर या उससे पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के 12 पूर्व पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये। इन पूर्व पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये गैर जमानती वारंट इसलिए जारी किये गए क्योंकि वे 1987 में मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में अल्पसंख्यक समुदाय के 42 लोगों की हत्या के लिए उन्हें सुनायी गई आजीवन कारावास की सजा के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 पूर्व पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी और उन्हें 22 नवम्बर या उससे पहले अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। ये सभी पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्मिता गर्ग ने उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर के निर्देश के तहत उनके समक्ष पेश होने वाले बाकी चार दोषियों को तिहाड़ केंद्रीय जेल भेज दिया। दोषियों...जयपाल सिंह, महेश प्रताप सिंह, समी उल्लाल खान और निरंजन लाल...को अदालत में आत्मसमर्पण करने पर हिरासत में ले लिया गया।

अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि बाकी 12 दोषी उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर की तिथि के आदेश के अनुपालन के तहत पेश नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट और उनके संबंधित जमानदारों को नोटिस जारी किया जाएं।’’ उच्च न्यायालय ने गत 31 अक्टूबर को पीएसी के 16 पूर्व कर्मियों को मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। उच्च न्यायालय ने उक्त फैसला निचली अदालत के उस आदेश को पलटते हुए सुनाया था जिसमें उसने आरोपियों को बरी कर दिया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र और सबूत नष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

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