HC ने पुलिस से पूछा, मुंबई की तरह दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों नहीं हो सकती?

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[email protected] । Jul 31 2019 7:07PM

अदालत ने इसके लिए मुख्य सचिव को संबंधित पक्षों के साथ बैठकें करने का भी निर्देश दिया। न्यामूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने कहा, ‘‘ मुंबई में महिलाएं रात में घूम सकती हैं लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है?

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस से पूछा कि मुंबई की तरह दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित क्यों नहीं हो सकती है? न्यायालय ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखे गए धनकोष का इस्तेमाल सीसीटीवी कैमरा और सड़कों पर लाइट लगाने में करने में सहमति जताई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और आप सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय राजधानी को ‘महिलाओं के खिलाफ अपराध मुक्त’ बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें।

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अदालत ने इसके लिए मुख्य सचिव को संबंधित पक्षों के साथ बैठकें करने का भी निर्देश दिया। न्यामूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एक पीठ ने कहा, ‘‘ मुंबई में महिलाएं रात में घूम सकती हैं लेकिन दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हमारे पास दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ संसाधन और अधिकारी हैं तो फिर चीजें कहां गलत हो रही हैं।’’

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