कोर्ट ने नौकरी के लिए रिश्वत घोटाले में मुकुल राय के खिलाफ 12 मामले खारिज किये
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज रेलवे में नौकरी के लिये घूस लेने से जुड़े घोटाले में भाजपा नेता और पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय के खिलाफ 12 मामले खारिज किये।
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज रेलवे में नौकरी के लिये घूस लेने से जुड़े घोटाले में भाजपा नेता और पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय के खिलाफ 12 मामले खारिज किये। राय के वकील ने दावा किया कि आरोप सही नहीं हैं और बेहूदा प्रकृति के हैं। अदालत के सामने यह भी कहा गया कि शिकायतों में दावा किया गया कि नौकरी के लिये घूस की कथित घटनाएं 2012 की हैं लेकिन शिकायतकर्ताओं ने इस साल आपराधिक मामले दर्ज कराये। राय के वकील शु भाशीष दासगुप्ता ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाने में छह साल की देरी पर स्वीकारने योग्य स्पष्टीकरण नहीं दिया।
हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राय के खिलाफ मामले खारिज करने के अनुरोध का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शिवकांत प्रसाद ने राय के खिलाफ दर्ज 12 मामले खारिज कर दिये। इन 12 में से 10 मामले बिजपुर थाने तथा एक एक मामला उत्तर 24 परगना जिले के नोपारा और नईहाटी में दर्ज हुआ। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता राय 2012 में रेल मंत्री थे।
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