दिल्ली हिंसा मामले में HC ने पुलिस की याचिका पर स्कूल मालिक से मांगा जवाब

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि यदि प्रतिवादी/आरोपी (फारूक) अब भी हिरासत में है तो उसे अगले आदेश तक रिहा नहीं किया जाएगा।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदयिक दंगों से जुड़े एक मामले में पुलिस की याचिका पर एक निजी स्कूल के मालिक से जवाब मांगा है। पुलिस ने अपनी याचिका में शिव विहार स्थित राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक की जमानत का विरोध किया है। वह उन 18 लोगों में शामिल है जिन्हें डीआरपी कॉन्वेंट स्कूल के पास संपत्ति को जलाने और नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून के विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़प के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि यदि प्रतिवादी/आरोपी (फारूक) अब भी हिरासत में है तो उसे अगले आदेश तक रिहा नहीं किया जाएगा। पुलिस ने फारूक को जमानत देने के 20 जून के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय अब मामले में मंगलवार को सुनवाई करेगा। इसने कहा कि आदेश की प्रति संबंधित न्यायाधीश और जेल अधीक्षक को फोन, मेल या किसी अन्य माध्यम से पहुंचाई जाए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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