Gyanvapi मामले में सुनवाई आठ नवंबर तक के लिए टली

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अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उन्होंने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश से अपने पास ले ली थी। इससे पूर्व एकल न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आठ नवंबर तक के लिए सोमवार को टाल दी। इस मामले में वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग वाले मूल वाद को चुनौती दी है।

सोमवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो अदालत को बताया गया कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इस अदालत के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर रखी है जिस पर छह नवंबर को सुनवाई होनी है।

अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उन्होंने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश से अपने पास ले ली थी। इससे पूर्व एकल न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने इस मामले में सुनवाई टाल दी और अगली तारीख आठ नवंबर तय की। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी की अदालत के उस निर्देश को भी चुनौती दे रखी है जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद का समग्र सर्वेक्षण करने को कहा गया था। यह आदेश आठ अप्रैल 2021 को पारित किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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