चारधाम यात्रा में घोड़ों, खच्चरों की मौतों के आरोप वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए

Uttarakhand High Court
प्रतिरूप फोटो
ANI

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी तथा सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की लगातार मौत होने का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को चमोली, उत्तरकाशी तथा अन्य जिला पंचायतों को नोटिस जारी किए।

मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी तथा सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।

याचिका में कहा गया है कि अब तक चारधाम यात्रा के दौरान कम से कम 600 घोड़ों की मौत हुई है और इसकी वजह से क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी खतरा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि घोड़ों और खच्चरों को भी इंसानों की तरह चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

याचिका के अनुसार, चारधाम यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ रही है जिसके कारण घोड़ों और खच्चरों के लिए भोजन और आश्रयस्थलों की कमी हो गयी है। उसमें कहा गया है कि घोड़ों और खच्चरों की लोगों को ले जाने की क्षमता के अनुसार ही श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए भेजा जाना चाहिए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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