हाई कोर्ट ने PSC की स्थापना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

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[email protected] । Jul 1 2019 3:15PM

वित्त अर्थशास्त्री मिश्रा ने याचिका में कहा है कि अनुच्छेद 315 के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश और प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग होगा और दिल्ली सरकार ने प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली में एक लोक सेवा आयोग (पीएससी) की स्थापना के लिये दायर जनहित याचिका पर आप सरकार से जवाब मांगा। मुख्य न्यायधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में पीएससी की स्थापना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि पीएससी की स्थापना से प्रशासन के लिए अधिकारियों के चयन में तेजी आएगी साथ ही ‘‘जवाबदेही तय होगी और पारदर्शिता आएगी’’। यह याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है। इस पर अब 16 अक्टूबर को सुनवायी होगी। मिश्रा ने याचिका में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों का अनुपालन करने में बुरी तरह असफल रहने का आरोप लगाया है।

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वित्त अर्थशास्त्री मिश्रा ने याचिका में कहा है कि अनुच्छेद 315 के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेश और प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग लोक सेवा आयोग होगा और दिल्ली सरकार ने प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है। अधिवक्ता पायल पहल के माध्यम से दायर याचिका में मिश्र ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने  भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 एए, उपधारा 3ए के तहत निहित प्रावधानों को जानबूझकर और स्पष्ट रूप से अनदेखा किया है। याचिका में पीएससी की स्थापना के लिए जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव को एक अधिसूचना जारी करने का एक निर्देश देने का अनुरोध किया है। 

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