उच्च न्यायालय ने आसाराम की जमानत याचिका खारिज की
राजस्थान उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोप का सामना कर रहे आसाराम की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। यह आसाराम की खारिज होने वाली नौवीं जमानत याचिका है।
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोप का सामना कर रहे आसाराम की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। यह आसाराम की खारिज होने वाली नौवीं जमानत याचिका है। पिछले महीने उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जमानत याचिका खारिज करते हुये, न्यायाधीश निर्मल जीत कौर ने कहा कि चूंकि मामले की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है इसलिए जमानत देना उचित नहीं है।
अभियोजन पक्ष के वकील पीसी सोलंकी ने कहा कि न्यायालय ने बचाव पक्ष के इस तर्क को भी अस्वीकार कर दिया कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लग रहा है। एक नाबालिग लड़की ने आसाराम पर जोधपुर के नजदीक मनाई गांव के उनके आश्रम में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की रहने वाली लड़की आश्रम में एक छात्रा थी। लड़की की शिकायत के बाद 31 अगस्त, 2013 को जोधपुर पुलिस ने आसाराम को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद से वह जेल में हैं।
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