हार्दिक पटेल को HC ने दी बड़ी राहत, विसनगर दंगा मामले में सजा निलंबित

high-court-relief-for-hardik-sentence-in-visnagar-riot-case-suspended
[email protected] । Aug 9 2018 8:44AM

गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें 2015 के दंगा मामले में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को दो साल के कारावास की सजा दी गई थी।

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को निलंबित कर दिया जिसमें 2015 के दंगा मामले में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को दो साल के कारावास की सजा दी गई थी। न्यायमूर्ति एस एच वोरा ने यह भी आदेश दिया कि हार्दिक को इस मामले में जमानत दी जाए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, उन्हें उनकी अपील सुने जाने तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना होगा।

उच्च न्यायालय ने हार्दिक की फौजदारी अपील विचारार्थ स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी। अपील पर आने वाले समय में सुनवाई होगी। हार्दिक ने विसनगर अदालत के 25 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें 2015 में आरक्षण आंदोलन के दौरान स्थानीय विधायक ऋषिकेश पटेल के कार्यालय में आगजनी और दंगा करने का दोषी पाया गया था। स्थानीय अदालत ने हार्दिक को दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाते हुए उनकी अस्थायी जमानत मंजूर की थी ताकि वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़