उच्च न्यायालय ने आरएफएल मामले में मलविंदर सिंह की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

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[email protected] । Oct 11 2019 4:23PM

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने सिंह और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सिंह ने शुक्रवार को अपनी गिरफ्तारी से पहले उच्च न्यायालय से संपर्क किया था।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरएफएल गबन मामले में प्राथमिकी निरस्त करने के लिए नोटिस जारी किए जाने का आग्रह करने वाली फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तकसिंह की याचिका पर शुक्रवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। सिंह को रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) के कोष का गबन करने और उसे 2,397 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कराने के लिए उच्च न्यायालय से नोटिस जारी करने का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने सिंह और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। सिंह ने शुक्रवार को अपनी गिरफ्तारी से पहले उच्च न्यायालय से संपर्क किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि कॉरपोरेट मंत्रालय के अधीन आने वाला गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) ही उनके खिलाफ फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच कर सकता है। सिंह ने कहा कि मामले में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) की शिकायत पर एसएफआईओ पहले ही जांच कर रहा है और इसलिए ईओडब्ल्यू द्वारा जांच नहीं की जा सकती।

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