HC ने कांग्रेस में विलय करने वाले छह BSP विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष को भेजा नोटिस

Rajasthan High Court

भाजपा विधायक मदन दिलावर ने विलय के खिलाफ इस वर्ष मार्च में विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी थी और कहा था कि यह दल-बदल कानून का उल्लंघन है लेकिन अध्यक्ष ने 24 जुलाई को उनकी शिकायत अस्वीकृत कर दी थी।

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस में विलय करने वाले छह विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किए। विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ बसपा ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने ये नोटिस जारी किए हैं। विधायकों को नोटिस के जवाब 11 अगस्त तक देने हैं तथा अपना पक्ष भी रखना है। संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीतदर्ज की थी। ये सभी सितंबर 2019 में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। 

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भाजपा विधायक मदन दिलावर ने विलय के खिलाफ इस वर्ष मार्च में विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी थी और कहा था कि यह दल-बदल कानून का उल्लंघन है लेकिन अध्यक्ष ने 24 जुलाई को उनकी शिकायत अस्वीकृत कर दी थी। दिलावर ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर अपनी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। विलय के खिलाफ बसपा ने भी याचिका दायर की थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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