उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता योगेन्द्र साव की सजा बरकरार रखी
रंगदारी मांगने एक मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साव को ढाई वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी। फिलहाल योगेंद्र साव होतवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं।
रांची। झारखंड उच्च न्यायालय से शुक्रवार को कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को उस समय बड़ा झटका लगा जब न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने रंगदारी मांगने के एक मामले में निचली अदालत की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
इसे भी पढ़ें: लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी: नरेंद्र मोदी
रंगदारी मांगने एक मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साव को ढाई वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अर्जी दी थी। फिलहाल योगेंद्र साव होतवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं।
इसे भी पढ़ें: अपनी पार्टी के ही ''शत्रु'' बने शत्रुघन सिन्हा, कांग्रेस को जिन्ना की पार्टी बताया
पूर्व में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और साव की याचिका को खारिज कर दिया।
अन्य न्यूज़