गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को लगा HC से झटका, दोनों की अर्जी खारिज

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अभिनय आकाश । Nov 6 2019 4:56PM

हाई कोर्ट ने पहले तो गृह मंत्रालय द्वारा पिछले आदेश में स्पष्ता की मांग वाली अर्जी को यह कहते हुए खारिज किया कि 3 नवंबर का आदेश पूरी तरह स्पष्ट है। उसके बाद साकेत जिला अदालत मामले से संबधित दिल्ली पुलिस की अर्जी को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

नई दिल्‍ली। तीस हजारी कोर्ट हिंसा मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के बाद दिल्ली पुलिस को भी झटका दिया। हाई कोर्ट ने पहले तो गृह मंत्रालय द्वारा पिछले आदेश में स्पष्ता की मांग वाली अर्जी को यह कहते हुए खारिज किया कि 3 नवंबर का आदेश पूरी तरह स्पष्ट है। उसके बाद साकेत जिला अदालत मामले से संबधित दिल्ली पुलिस की अर्जी को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का हाईकोर्ट का रुख बरकरार है। पुलिस ने वकीलों पर एफआईआर दर्ज कराने की इजाजत मांगी थी।

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में बार काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि अगर हम इस समय पुलिस से मामला दर्ज़ करने के लिए कहते हैं वो दर्ज नहीं कर रही है। कोर्ट में पुलिस की दलील पर वकीलों ने शेम-शेम के नारे लगाए हैं। कल प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मी आज से काम पर लौट आए हैं। दिल्ली पुलिस (ट्रैफिक ऑपरेशंस) की ज्वाइंट कमिश्नर मीन चौधरी का कहना है कि आज पूरा स्टाफ ड्यूटी पर है, हम अनुशासन का पालन कर रहे हैं।

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