गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को लगा HC से झटका, दोनों की अर्जी खारिज
हाई कोर्ट ने पहले तो गृह मंत्रालय द्वारा पिछले आदेश में स्पष्ता की मांग वाली अर्जी को यह कहते हुए खारिज किया कि 3 नवंबर का आदेश पूरी तरह स्पष्ट है। उसके बाद साकेत जिला अदालत मामले से संबधित दिल्ली पुलिस की अर्जी को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय के बाद दिल्ली पुलिस को भी झटका दिया। हाई कोर्ट ने पहले तो गृह मंत्रालय द्वारा पिछले आदेश में स्पष्ता की मांग वाली अर्जी को यह कहते हुए खारिज किया कि 3 नवंबर का आदेश पूरी तरह स्पष्ट है। उसके बाद साकेत जिला अदालत मामले से संबधित दिल्ली पुलिस की अर्जी को भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का हाईकोर्ट का रुख बरकरार है। पुलिस ने वकीलों पर एफआईआर दर्ज कराने की इजाजत मांगी थी।
Delhi High Court declines to give any clarification or modification of its order passed on Sunday with regard to the Tis Hazari clash between lawyers and police saying its order was self explanatory.
— ANI (@ANI) November 6, 2019
Delhi High Court also dismisses another application of Police seeking permission to lodge FIR against lawyers in Saket District Court incident https://t.co/0YdCuOiNsD
— ANI (@ANI) November 6, 2019
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