अपनी IRCTC ID से किसी और के लिए बुक किया टिकट तो होगी जेल? जानें क्या है सच्चाई

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ANI
अंकित सिंह । Jun 27 2024 7:41PM

यह अफवाह तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई, जिससे हजारों आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं के बीच तनाव पैदा हो गया। हालाँकि, आईआरसीटीसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से इस अफवाह को स्पष्ट और खारिज किया, और आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करने के नियमों के बारे में भी बताया।

हम में से कई लोग भारतीय रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप का उपयोग करते हैं। भारतीय रेलवे के इस आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हर दिन हजारों यात्री करते हैं। इस ऐप या वेबसाइट के जरिए आप अपना टिकट या अपने दोस्तों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। हाल ही में, आईआरसीटीसी के बारे में एक खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि यदि आप अपनी आईआरसीटीसी आईडी का उपयोग करके किसी और का टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं, तो आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

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टिकट बुक करने पर जेल हो सकती है?

यह अफवाह तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गई, जिससे हजारों आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं के बीच तनाव पैदा हो गया। हालाँकि, आईआरसीटीसी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से इस अफवाह को स्पष्ट और खारिज किया, और आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करने के नियमों के बारे में भी बताया। आईआरसीटीसी ने स्पष्ट किया कि ई-टिकट बुकिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरें पूरी तरह से गलत हैं। उपयोगकर्ताओं को अपनी आईआरसीटीसी आईडी का उपयोग करके विभिन्न उपनाम वाले व्यक्तियों के लिए टिकट बुक करने की अनुमति है। 

बुकिंग के नियम

- उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत आईडी का उपयोग करके अपने दोस्तों, परिवार या रिश्तेदारों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, और विभिन्न उपनाम वाले व्यक्तियों के लिए टिकट बुक करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

- व्यक्तिगत आईडी का उपयोग करके प्रति माह अधिकतम 12 टिकट बुक किए जा सकते हैं, और उपयोगकर्ताओं को अपना आधार कार्ड अपनी आईआरसीटीसी आईडी से लिंक करना आवश्यक है। यदि समूह में किसी अन्य यात्री के पास भी आधार-प्रमाणित आईडी है, तो उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत आईडी का उपयोग करके प्रति माह अधिकतम 24 टिकट बुक कर सकता है।

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हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत आईडी का उपयोग करके बुक किए गए टिकट व्यावसायिक बिक्री के लिए नहीं हैं। ऐसी किसी भी गतिविधि को भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध माना जाएगा। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता लाभ के लिए टिकट बुक करने और बेचने के लिए अपनी व्यक्तिगत आईडी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए टिकट बुक करने की अनुमति है।

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