अगर मास्क नहीं तो भरना होगा 500 रुपये जुर्माना : भोपाल कलेक्टर
मंगलवार को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिना मास्क पहने पाए जाने वालों को 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही उन सरकारी और निजी संगठनों को भी जब्त कर लिया जाएगा जहां कर्मचारी बिना पूर्ण टीकाकरण के काम करते पाए जाएंगे।
भोपाल। राजधानी भोपाल में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे है। शहर में पिछले 24 घंटे में कुल 14 नए पॉजिटिव मिले है। जिसके बाद जिला कलेक्टर भोपाल अविनाश लावानिया ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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मंगलवार को जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिना मास्क पहने पाए जाने वालों को 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही उन सरकारी और निजी संगठनों को भी जब्त कर लिया जाएगा जहां कर्मचारी बिना पूर्ण टीकाकरण के काम करते पाए जाएंगे।
वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें अभी काटजू के अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक समारोहों पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।
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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रियों और अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई और उनसे महामारी के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से उपाय करने को कहा।
इस बीच भोपाल नगर निगम के आयुक्त केवीएस चौधरी ने सभी जोनों के प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में निरीक्षण करने और बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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