प्रवासी मतदाताओं को मताधिकार देने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी
प्रवासी मतदाताओं को यहां चुनावों में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है।
नयी दिल्ली। प्रवासी मतदाताओं को यहां चुनावों में व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मतदान का अधिकार देने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है।
विधि एव न्याय राज्यमंत्री पी पी चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रवासी मतदाता व्यक्तिगत रूप से प्रॉक्सी के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिए संसद के इस सत्र में निचले सदन में एक विधेयक पेश किया गया है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया जाएगा।
चौधरी ने ए. अनवर राझा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार एक जनवरी 2017 तक देश में कुल 24,348 प्रवासी मतदाता पंजीकृत थे। मंत्री ने कहा, ‘‘प्रस्तावित संशोधन से इन मतदाताओं को और भविष्य में पंजीकरण कराने वाले मतदाताओं को लाभ मिलेगा।’’ विधेयक के लागू होने के समय के सवाल पर मंत्री ने कहा, ‘‘चूंकि विधेयक अभी संसद में है, इसलिए क्रियान्वयन के लिए कोई निश्चित समयावधि नहीं बताई जा सकती।
अन्य न्यूज़