टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अदालत ने मांगा राजा तथा अन्य से जवाब

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[email protected] । May 31 2019 5:49PM

सीबीआई ने याचिकाओं पर सुनवाई पूर्व निर्धारित 24 अक्टूबर से पहले कराने की मांग की है। अदालत ने इस मामले में बरी किए गए सभी व्यक्तियों तथा कंपनियों को नोटिस जारी किया है तथा मामले को 30 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सभी आरोपियों को बरी किए जाने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की सीबीआई कीमांग पर पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा तथा अन्य से शुक्रवार को जवाब मांगा।

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सीबीआई ने याचिकाओं पर सुनवाई पूर्व निर्धारित 24 अक्टूबर से पहले कराने की मांग की है। अदालत ने इस मामले में बरी किए गए सभी व्यक्तियों तथा कंपनियों को नोटिस जारी किया है तथा मामले को 30 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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न्यायमूर्ति ए के चावला ने सीबीआई के वकील से पूछा कि ऐसा क्या विशेष है कि इस मामले की जल्दी सुनवाई की मांग कर रहे हैं।

अदालत ने प्रश्न किया, ‘‘ अब इतनी जल्दबाजी क्या है’’। केन्द्र सरकार के स्थाई वकील रिपुदमन भारद्वाज ने कहा कि यह राष्ट्रीय महत्व का और अंतरराष्ट्रीय पहुंच वाला मुद्दा है और इसकी सुनवाई अक्टूबर से पहले की जानी चाहिए।

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