कुल्हाड़ी, फावड़ा और डंडे से की बहु की नृशंस हत्या, पति समेत जेठ और जेठानी को हुई उम्र कैद

In the case of murder of a married woman

विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति, जेठ और जेठानी को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।डीजीसी ने बताया कि इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई और आरोपी विक्रम के नाबालिग होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है।

बहराइच (उप्र)। बहराइच की एक अदालत ने जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में सात वर्ष पूर्व हुई एक विवाहिता की हत्या के मामले में मृतका के पति, जेठ और जेठानी को उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि जेठानी के नाबालिग पुत्र के खिलाफ किशोर न्‍याय बोर्ड में आरोप पत्र भेजा गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) मुन्‍नू लाल मिश्र ने शनिवार को यह जानकारी दी। मिश्र ने बताया कि अपर सत्र न्‍यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने विवाहिता की हत्या के मामले में शुक्रवार को मृतका के पति रामू, जेठ बाबूलाल और जेठानी गुनगुना उर्फ प्रभावती को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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डीजीसी ने घटना के संदर्भ में बताया कि 20 अप्रैल 2014 को श्रावस्ती जिला निवासी सियाराम वर्मा ने बहराइच जिले के थाना नवाबगंज में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनकी पुत्री धूपकली (27) का विवाह जिले के गाँव लोखड़ियन निवासी रामू वर्मा के साथ 10 साल पहले हुआ था। तहरीर में लगाये गये आरोप के अनुसार 19 अप्रैल 2014 को रामू, बाबूलाल और गुनगुना ने कुल्हाड़ी, फावड़ा व डंडे आदि से हमला कर धूपकली की नृशंस हत्या कर दी। घटना में जेठानी के नाबालिग पुत्र विक्रम के भी शामिल होने की बात कही गयी। डीजीसी ने बताया कि इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई और आरोपी विक्रम (जेठानी के पुत्र) के नाबालिग होने के कारण उसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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