इंदौर अग्निकांड में मरे 7 लोगों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा

[email protected] । Apr 19 2017 12:31PM

मध्य प्रदेश सरकार ने पटाखों की दुकान में अवैध स्टॉक के चलते मंगलवार को हुये भीषण अग्निकांड में मरने वाले सात लोगों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार ने यहां पटाखों की दुकान में अवैध स्टॉक के चलते मंगलवार को हुये भीषण अग्निकांड में मरने वाले सात लोगों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। जनसम्पर्क विभाग के एक अधिकारी ने आज बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर के घने वाणिज्यिक क्षेत्र रानीपुरा में भीषण अग्निकांड में मरने वाले सात लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रानीपुरा क्षेत्र में आग की शुरूआत पटाखों की एक दुकान से मंगलवार दोपहर हुई, जहां आतिशबाजी को अवैध रूप से जमा कर रखा गया था। जोरदार धमाकों के बीच आग की विकराल लपटों ने पॉलीथीन की थलियों की दुकान और इससे सटे पांच अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों को भी देखते ही देखते अपनी जद में ले लिया। उन्होंने बताया कि भीषण अग्निकांड में मरने वालों की पहचान पटाखा दुकान के मालिक गुरविंदर सिंह नारंग, जगदीश सोलंकी, सुरेश शर्मा, चेतन, सुदर्शन, राजा और करण के रूप में हुई है। अग्निकांड में करीब 20 दोपहिया वाहन भी जलकर खाक हो गये और लाखों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। जिलाधिकारी पी. नरहरि ने एक अपर कलेक्टर को मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिये हैं।

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