सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भेजने और कमेंट करने वालो की खेर नहीं, इंदौर पुलिस कमिश्नर ने दिए निर्देश

Indore commissioner new order
प्रतिरूप फोटो
सुयश भट्ट । Jan 24 2022 4:14PM

इंदौर पुलिस कमिश्नर के धारा 144 के तहत जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया, वाट्सअप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना काफी भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आरोपी सहित ग्रुप एडमिन भी आरोपी होगा। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी कर धारा 144 लागू की है।

भोपाल। जो लोग सोशल मीडिया पर बिना जाने और सोचे कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं वो लोग अब सतर्क हो जाएं। मध्य प्रदेश पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने जा रह है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक फोटो, वीडियो या ऑडियो मैसेज डाले तो आप पर कार्रवाही हो सकती है।

दरअसल इंदौर पुलिस कमिश्नर के धारा 144 के तहत जारी आदेश के अनुसार सोशल मीडिया, वाट्सअप पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना काफी भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर आरोपी सहित ग्रुप एडमिन भी आरोपी होगा। पुलिस कमिश्नर कोर्ट ने इसके लिए आदेश जारी कर धारा 144 लागू की है।

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जानकारी मिली है कि पुलिस कमिश्नर हरिनारायणा चारी मिश्र को लगातार सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों की शिकायत मिल रही थी। जिसको लेकर एक आदेश जारी किया है। जिसमे सोशल मीडिया ,फेसबुक और वाट्सअप पर किसी भी प्रकार की अप्पत्ति जनक टिप्पणी करने वालो के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के आदेश सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारियों को दिए गए हैं।

वहीं सोशल मीडिया माध्यमों पर आपत्तिजनक संदेश, फोटो, वीडियो और ऑडियो भेजने वालों के साथ ही इसे फॉरवर्ड करने वालों के साथ ही पोस्ट पर कमेंट्स करने वालों पर भी कार्रवाही होगी। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर कहा है कि दो समुदायों के बीच संघर्ष, सामाजिक तानेबाने को तोड़ने और वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए इंटरनेट पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण असामाजिक तत्वों द्वारा किया जाता है।

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इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने और सांप्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पिछले दिनों मीडिया के माध्यम से यह भी ध्यान में आया था कि फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के कारण धार्मिक वैमनस्यता और उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी।

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