इंद्राणी, पीटर और संजीव पर शीना की हत्या का आरोप तय

[email protected] । Jan 17 2017 3:43PM

विशेष सीबीआई अदालत ने आज शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी, उसके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ आरोप तय कर दिये।

मुंबई। इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की 2012 में हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने इंद्राणी मुखर्जी, उनके पति पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना के खिलाफ हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय किए हैं। सभी आरोपियों को उनके खिलाफ तय आरोपों के बारे में बताया गया। उन्होंने आरोपों में खुद को निर्दोष बताया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। न्यायमूर्ति एच.एस. महाजन ने मामले में सुनवाई एक फरवरी से जारी रखने का फैसला किया। सभी तीन आरोपियों को भादंसं की धारा 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र), 364 (अपहरण), 302 (हत्या), 34 (समान मंशा से कई लोगों द्वारा किया गया कृत्य), 203 (किसी अपराध के सिलसिले में गलत सूचना देना) और 201 (साक्ष्यों को नष्ट करना) के तहत आरोपित किया गया।

इसके अलावा इंद्राणी और संजीव पर उनके बेटे और शीना के भाई मिखाइल बोरा की हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए भादंसं की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 120 (बी) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत आरोप तय हुए हैं। मिखाइल ने पहले आरोप लगाए थे कि इंद्राणी ने उसी दिन उनके पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ डाल दिया था जिस दिन शीना की हत्या हुई थी। इसके अलावा इंद्राणी पर भादंसं की धारा 471 (फर्जी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत भी आरोप तय किए गए हैं। इंद्राणी, पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर और संजीव आज अदालत में मौजूद थे। वे अलग-अलग बैठे हुए थे और बाद में अदालत के बाहर वे अपने वकीलों से बातचीत करते हुए पाए गए।

सीबीआई ने सनसनीखेज शीना बोरा मामले में 19 दिसम्बर को आरोप तय करने पर जिरह शुरू की थी और कहा था कि पीटर मुखर्जी और उनकी पहली पत्नी के बेटे राहुल से उसके संबंध होने के कारण उसकी हत्या हुई थी। अभियोजन के मुताबिक शीना की हत्या 24 अप्रैल 2012 को हुई थी और उसके शव को जला दिया गया था और अगले दिन रायगढ़ जिले के जंगल में उसे फेंक दिया गया था। इंद्राणी को इस मामले में अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था। इंद्राणी के अलावा पीटर, संजीव खन्ना और उनके चालक श्यामवीर राय को भी मामले में गिरफ्तार किया गया था। राय बाद में मामले में गवाह बन गया था और सीबीआई को बताया था कि किस तरह से आरोपियों ने अपराध को अंजाम दिया था। विशेष लोक अभियोजक भरत बादामी और कविता पाटिल ने पिछले वर्ष 19 दिसम्बर को शुरू हुई जिरह में कहा था कि समस्या तब शुरू हुई जब यह पता चला कि राहुल (पीटर और उसकी पहली पत्नी का बेटा) और शीना (इंद्राणी और उसके पहले पति की बेटी) के बीच संबंध हैं।

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