INX media case: चिदंबरम को अतिरिक्त दस्तावेज लगाने की मंजूरी
अदालत ने 25 जनवरी को आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। यह मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर किये गए थे।
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा दायर मामले में अग्रिम जमानत के लिये लंबित उनकी याचिका में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज जोड़ने की मंजूरी दे दी। पूर्व वित्त मंत्री ने तीन फरवरी को प्रकाशित कुछ समाचार लेखों के प्रिंट अदालत में पेश करने की मंजूरी मांगी थी जिनमें कहा गया है कि विधि मंत्रालय ने केंद्र को बताया है कि मामले में सीबीआई को चिदंबरम के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी जा सकती है।
INX media case: Delhi High Court allows former Union minister P Chidambaram's application seeking to file an additional document in the case. Chidambaram had moved HC to place additional documents on record in his pending anticipatory bail plea case.
— ANI (@ANI) February 6, 2019
न्यायमूर्ति सुनील गौर ने आवेदन को मंजूर करते हुए कहा कि अतिरिक्त दस्तावेजों को जमानत याचिका के साथ शामिल किया जाए। अदालत ने 25 जनवरी को आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। यह मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर किये गए थे।
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अधिवक्ता अर्शदीप सिंह और प्रमोद दूबे के जरिये दायर याचिका में चिदंबरम ने कहा कि इन तथ्यों को अदालत के समक्ष लाना अनिवार्य है क्योंकि ये दिखाते हैं कि सीबीआई ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और इसके बाद उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी है। कांग्रेस नेता ने यह दलील देते हुए अग्रिम जमानत मांगी है कि सीबीआई ने उनसे सिर्फ एक बार जून 2018 में पूछताछ की थी और उनका नाम प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर भी दर्ज नहीं है। सीबीआई और ईडी ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है।
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