IRCTC घोटाला: CBI मामले में मिली लालू प्रसाद यादव को जमानत
राजद प्रमुख लालू प्रसाद को दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में शनिवार को जमानत दे दी।
नयी दिल्ली। राजद प्रमुख लालू प्रसाद को दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में शनिवार को जमानत दे दी। लालू चारा घोटाले मामले में कैद की सजा काट रहे हैं। वह इलाज के लिए फिलहाल रांची के रिम्स में भर्ती हैं। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दे दी। लालू को इससे पहले इस मामले में अंतरिम जमानत मिली थी। उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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हालांकि, अदालत ने आरोपियों पर कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि वे लोग पूर्व अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगे और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इस बीच, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक अलग मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी। यह मामला घोटाले में कथित धन शोधन का है। ये मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों को एक निजी कंपनी को संचालन ठेके दिए जाने में कथित अनियमितता से जुड़े हुए हैं।
Delhi's Patiala House Court grants regular bail to former Union Railway Minister Laloo Prasad Yadav in case filed by CBI in IRCTC matter. Bail has been granted to him Rs 1 lakh personal bail bond & one surety like amount.
— ANI (@ANI) January 19, 2019
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सीबीआई के मामले के आधार पर ईडी ने भी लालू, राबड़ी और तेजस्वी तथा अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। अदालत ईडी के मामले में लालू और अन्य की नियमित जमानत याचिका पर 28 जनवरी को अपना आदेश सुनाएगी।
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