झारखंड कोर्ट ने बदला अपना फैसला, अब रिचा को नहीं बांटनी पड़ेगी कुरान

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[email protected] । Jul 18 2019 9:15AM

बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया और छात्रा को सात हजार रुपये की जमानत राशि तथा इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी।

रांची। यहां की एक अदालत ने कथित आक्रामक फेसबुक पोस्ट को लेकर गिरफ्तार की गई एक कॉलेज छात्रा को कुरान की प्रतियां दान करने की शर्त पर जमानत देने के अपने आदेश में बुधवार को संशोधन किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह ने रिचा भारती को सशर्त जमानत दी थी और कहा था कि वह कुरान की एक प्रति पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में स्थानीय अंजुमन कमेटी तथा चार अन्य प्रति शहर के विभिन्न पुस्तकालयों को दान करे। अदालत के इस आदेश की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हुई और मंगलवार को टि्वटर पर #रिचा भारती ट्रेंड करने लगा।

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बुधवार को अदालत ने अपने आदेश में संशोधन किया और छात्रा को सात हजार रुपये की जमानत राशि तथा इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर नियमित जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट सिंह ने जमानत की शर्त के रूप में कहा कि एक जमानती रांची से तथा दूसरा जमानती याचिकाकर्ता का रिश्तेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह जांच अधिकारी एवं पिथोरिया थाना प्रभारी की उस याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में संशोधन कर रहे हैं जिसमें आदेश के क्रियान्वयन में कठिनाइयों की वजह से कुरान दान करने की शर्त हटाने का आग्रह किया गया है।

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वहीं, रांची दीवानी अदालत के वकीलों ने लड़की को कुरान दान करने का निर्देश दिए जाने के विरोध में बुधवार को अदालत का बहिष्कार किया। उन्होंने न्यायाधीश के आदेश में संशोधन के बाद शाम चार बजे अदालत का बहिष्कार वापस लिया। उन्नीस वर्षीय लड़की को सोशल मीडिया पर कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आक्रामक पोस्ट को लेकर 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पिथोरिया अंजुमन कमेटी ने पोस्ट को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। अधिवक्ता रामप्रवेश सिंह ने पीटीआई-भाषा से कहा कि अदालत ने खुद ही अपने आदेश में संशोधन कर लिया है, इसलिए अब बृहस्पतिवार को अदालत का बहिष्कार नहीं होगा।

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