चारा घोटाला मामले में लालू को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने देवघर-दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई थी।
रांची। देवघर-दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय से सभी तीनों मामले में उनकी जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। लालू प्रसाद ने देवघर-दुमका चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई थी। पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
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Jharkhand High Court rejects RJD chief Lalu Prasad Yadav's bail plea in Fodder scam cases. (file pic) pic.twitter.com/sBgX54PEGo
— ANI (@ANI) January 10, 2019
न्यायालय ने बृहस्पतिवार दोपहर इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले से 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे राजद को बड़ा झटका लगने की आशंका है क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारक लालू प्रसाद के अब बिरसा मुंडा जेल में रहने की संभावना बढ़ गयी है। मामले में अब उच्चतम न्यायालय से कोई राहत मिलने पर ही वह जेल से बाहर आ सकेंगे।
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