केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बढ़ा था
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Dec 12 2020 8:22PM
सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने राज्य की सरकारों को, केंद्र के भ्रष्टाचार रोकथाम कानून को बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करने का विशेषाधिकार भी दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने तथा राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में बदलने के बाद ही जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू हो सका।
सांबा (जम्मू कश्मीर)। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि इस समय निष्प्रभावी हो चुके अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर में अत्यधिक भ्रष्टाचार का रास्ता साफ किया था और राज्य की सरकारों ने इसके कारण अपने भ्रष्टाचार रोधी कानून बनाए और कथित रूप से अपनी सुविधा के लिहाज से इन्हें बदला। सिंह ने कहा कि जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के गठन से जम्मू कश्मीर में प्रशासन के कामकाज में जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी तथा परिणामोन्मुखी कार्य होगा।
उन्होंने डीडीसी चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर में अत्यधिक भ्रष्टाचार का रास्ता साफ किया क्योंकि इसने राज्य में रहीं सरकारों को अपने खुद के भ्रष्टाचार रोधी कानून बनाने का अधिकार दिया जो अपर्याप्त थे तथा सुविधा के हिसाब से उनमें बदलाव किये गये।’’ सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 ने राज्य की सरकारों को, केंद्र के भ्रष्टाचार रोकथाम कानून को बाकी देश की तरह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करने का विशेषाधिकार भी दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने तथा राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में बदलने के बाद ही जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू हो सका।पहली बार होने वाले #DDC_Election को लेकर, ग्रामीण और पंचायत क्षेत्र में जनता का उत्साह अभूतपूर्व, और स्नेह नमन करने योग्य। ज़िला #Samba के दृश्य। #JammuAndKashmir pic.twitter.com/rhFr195AN1
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) December 12, 2020
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
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