Karnataka Electricity Regulatory Commission ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दी

 Karnataka Electricity Regulatory Commission
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केईआरसी ने कहा कि (एचटी) अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए, ऊर्जा शुल्क 40 पैसे प्रति यूनिट कम कर दिया गया है और मांग शुल्क 10 रुपये प्रति केवीए कम किया गया है।

कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग (केईआरसी) ने बुधवार को कहा कि उसने प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है।

यह एक अप्रैल से प्रभावी होगी। केईआरसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ‘एलटी’ (लो टेंशन) घरेलू प्रकाश व्यवस्था के लिए ऊर्जा शुल्क में 110 पैसे प्रति यूनिट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है।

इसमें कहा गया है, एचटी (हाई टेंशन) वाणिज्यिक ऊर्जा शुल्क 125 पैसे प्रति यूनिट और मांग शुल्क 10 रुपये प्रति केवीए (किलोवोल्ट-एम्पीयर) कम कर दिया गया है। इसके अलावा, केईआरसी ने कहा कि (एचटी) अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए, ऊर्जा शुल्क 40 पैसे प्रति यूनिट कम कर दिया गया है और मांग शुल्क 10 रुपये प्रति केवीए कम किया गया है।

इसमें कहा गया है कि एचटी आवासीय अपार्टमेंट के मांग शुल्क में 10 रुपये प्रति केवीए की कमी की गई है। साथ ही एलटी निजीऔर शैक्षणिक संस्थानों में ऊर्जा शुल्क में 50 पैसे प्रति यूनिट और एलटी औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए 100 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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