कठुआ कांड के आरोपियों को गुरदासपुर जेल में किया जाए ट्रांसफर: SC
उच्चतम न्यायालय ने कठुआ बलात्कार और हत्या कांड के आरोपियों को कठुआ की जिला जेल से पंजाब की गुरदासपुर जेल में स्थानांतरित करने का आदेश जम्मू कश्मीर सरकार को दिया।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कठुआ बलात्कार और हत्या कांड के आरोपियों को कठुआ की जिला जेल से पंजाब की गुरदासपुर जेल में स्थानांतरित करने का आदेश जम्मू कश्मीर सरकार को दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आठ सप्ताह के भीतर इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर करने का भी निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में निचली अदालत के आदेश से असंतुष्ठ महसूस करने वाले पक्षों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की छूट दी। यही नहीं, पीठ ने पंजाब और जम्मू कश्मीर पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई कर रहे निचली अदालत के न्यायाधीश और विशेष लोक अभियोजक को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाये।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को अपने खर्च पर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि वह इस मामले में गुरदासपुर जेल में बंद आरोपियों के परिजनों की मुलाकात करायेगी।
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