भाजपा नेता के मानहानि शिकायत को रद्द कराने HC पहुंचे केजरीवाल

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[email protected] । Aug 20 2019 1:17PM

अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा है, और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की। गौरतलब है कि गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपनी क्षवि खराब करने का आरोप लगाया था।

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता विजेन्द्र गुप्ता की मानहानि की शिकायत रद्द कराने और इस मामले में अपने खिलाफ जारी सम्मन निरस्त कराने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। गुप्ता ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी के समक्ष मंगलवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति ओहरी ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि क्या ‘रीट्वीट’ को भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का अपराध माना जा सकता है,यह सुनवाई के दौरान तय होगा।

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अदालत ने केजरीवाल के वकील को इस आदेश को पढ़ने और यह जानने के लिए कहा कि क्या यह इस मामले में भी लागू होगा है, और मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त के लिए सूचीबद्ध की।  गौरतलब है कि गुप्ता ने अपनी शिकायत में केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अपनी क्षवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार दोनों ने उन पर आम आदमी पार्टी प्रमुख की हत्या के कथित षड़यंत्र का हिस्सा होने का आरोप ट्विटर पर लगाया था।

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