आरिफ मोहम्मद का कदम जायज, केरल सरकार को HC से बड़ा झटका, KUFOS के कुलपति की नियुक्ति रद्द

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अभिनय आकाश । Nov 17 2022 6:15PM

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ ने कहा कि "कोई भी यूजीसी के नियमों से परे नहीं चल सकता है। सीपीएम नेता के के रागेश की पत्नी वर्गीज के पास एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक योग्यता, विशेष रूप से शिक्षण अनुभव नहीं था।

केरल उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव की पत्नी प्रिया वर्गीज की कन्नूर विश्वविद्यालय में नियुक्ति को रद्द कर दिया। कोर्ट का फैसला सीपीएम के नेतृत्व वाली सरकार के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ अपने संघर्ष में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ ने कहा कि "कोई भी यूजीसी के नियमों से परे नहीं चल सकता है। सीपीएम नेता के के रागेश की पत्नी वर्गीज के पास एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आवश्यक योग्यता, विशेष रूप से शिक्षण अनुभव नहीं था। अदालत ने कहा कि विश्वविद्यालय में छात्र सेवाओं के निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल को शिक्षण अनुभव के रूप में नहीं माना जा सकता है। “इसे यूजीसी द्वारा आवश्यक शिक्षण अनुभव के रूप में कभी नहीं देखा जा सकता है और डीएसएस का पद एक गैर-शिक्षण अनुभव था। 

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वर्गीज की नियुक्ति ने राज्यपाल और सीपीएम के बीच तनाव बढ़ाने का काम किया। खान ने नियमों के उल्लंघन और भाई-भतीजावाद को लेकर नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। वर्गीज की नियुक्ति के पद के लिए आवेदन करने वाले जोसेफ स्कारिया की याचिका पर अदालत ने कार्रवाई की। स्कारिया ने अदालत को बताया कि वह साक्षात्कार को छोड़कर विभिन्न मापदंडों पर शीर्ष स्कोरर रहा है और विश्वविद्यालय ने वर्गीज की नियुक्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों का उल्लंघन किया है।

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नियुक्ति नवंबर 2021 से चर्चा में है जब कन्नूर विश्वविद्यालय सिंडिकेट ने उनके नाम को मंजूरी दे दी थी। यह आरोप लगाया गया था कि उप-कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन को वर्गीज का चयन करने के बदले में कई "योग्य उम्मीदवारों" को पछाड़कर फिर से नियुक्त किया गया था। सिंडिकेट द्वारा मलयालम में एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए वर्गीज के नाम को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद रवींद्रन को फिर से नियुक्त किया गया था। 

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