केरल में दहेज उत्पीड़न को लेकर राज्य सरकार ने14 जिलों में की दहेज निषेध अधिकारी की तैनाती

Kerala government made changes in dowry

केरल सरकार ने दहेज निषेध नियमावली में बदलाव कर दिया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि दहेज निषेध अधिकारी का पद पहले से ही क्षेत्रीय आधार पर तीन जिलों- तिरुवनंतपुरम, एर्णाकुलम और कोझिकोड में था और अब इसका विस्तार सभी जिलों में किया गया है।

तिरुवनंतपुरम। केरल में दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने अपनी दहेज निषेध नियमावली में बदलाव कर सभी 14 जिलों में ‘दहेज निषेध अधिकारी’ की तैनाती की है ताकि इन शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि दहेज निषेध अधिकारी का पद पहले से ही क्षेत्रीय आधार पर तीन जिलों- तिरुवनंतपुरम, एर्णाकुलम और कोझिकोड में था और अब इसका विस्तार सभी जिलों में किया गया है।

इसे भी पढ़ें: बलिया: दहेज हत्या मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

उन्होंने यहां एक बयान में कहा कि जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ही प्रत्येक जिले में दहेज निषेध अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत महिला एवं बाल विकास निदेशक को मुख्य दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किया गया है। जॉर्ज ने कहा, ‘‘ दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति की पहल सरकार द्वारा दहेज के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़