केरल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
[email protected] । Jan 14 2020 12:22PM
केरल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया कि इस कानून को संविधान से परे घोषित किया जाए। याचिका में केरल सरकार ने अनुरोध किया कि इस कानून को संविधान में प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन घोषित किया जाए।
नयी दिल्ली। केरल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया कि इस कानून को संविधान से परे घोषित किया जाए। केरल सरकार ने शीर्ष न्यायालय से अनुरोध किया कि सीएए2019 को संविधान के अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (जीने की स्वतंत्रता का अधिकार), अनुच्छेद 25 (किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता) का उल्लंघन घोषित किया जाए।
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याचिका में केरल सरकार ने अनुरोध किया कि इस कानून को संविधान में प्रदत्त धर्मनिरपेक्षता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन घोषित किया जाए।
Kerala government moves Supreme Court against #CitizenshipAmendmentAct pic.twitter.com/MbTz3HsjBk
— ANI (@ANI) January 14, 2020
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