Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah: इलाहाबाद HC के फैसले के खिलाफ SC पहुंचा मामला, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई संभव
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस स्थान पर भगवान कृष्ण मंदिर की बहाली की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया, जहां शहीद ईदगाह मस्जिद मौजूद है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि हिंदू वादी के मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम सहित किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं हैं, जो 15 अगस्त,1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थान के रूपांतरण पर रोक लगाता है।
मुस्लिम पक्ष ने बुधवार को मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाओं की विचारणीयता को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। पिछले महीने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस स्थान पर भगवान कृष्ण मंदिर की बहाली की मांग करने वाले मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने वाले मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया, जहां शहीद ईदगाह मस्जिद मौजूद है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने कहा कि हिंदू वादी के मुकदमे पूजा स्थल अधिनियम सहित किसी भी कानून द्वारा वर्जित नहीं हैं, जो 15 अगस्त,1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थान के रूपांतरण पर रोक लगाता है।
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मुस्लिम पक्ष ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुक़दमे की स्थिरता के संबंध में आवेदन दायर किया था। मुस्लिम पक्ष ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि मालिकाना हक का मुकदमा चलने योग्य नहीं है क्योंकि यह वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों द्वारा वर्जित है, जो किसी भी पूजा स्थल के रूपांतरण पर रोक लगाता है और धार्मिक रखरखाव का प्रावधान करता है। किसी भी पूजा स्थल का चरित्र वैसा ही है जैसा वह 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में था।
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शाही ईगाह मस्जिद की संरचना को हटाने के बाद कब्जे के साथ-साथ मंदिर की बहाली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे दायर किए गए हैं। यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब-युग की शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है, जिस पर आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।
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